ध्वस्त हुआ रसूख: कौन है रांका और क्या है उसके अपराध, आखिर क्यों चला शाजापुर जिला प्रशासन का बुलडोजर
प्रदेशभर में माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई के अंतर्गत शाजापुर जिला प्रशासन ने भी सोमवार को जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शुजालपुर अनुभाग की तहसील पोलायकलां के ग्राम खड़ी में यहां के बदमाश सुरेश उर्फ रांका के अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही करीब 110 बीघा जमीन भी उसके कब्जे से मुक्त करवाई है। रांका पर 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अवैध शराब का कारोबार करने वाला उक्त बदमाश तीन बार पुलिस और प्रशासन की टीम पर भी हमला कर चुका है। इसे तीन बार जिलाबदर किया जा चुका है और दो बार रासुका की कार्रवाई भी रांका के खिलाफ हो चुकी है।
चार मामलों में फरारी काट रहा है सुरेश उर्फ रांका, जिला प्रशासन ने लगभग 110 बीघा भूमि कब्जे से मुक्त कराई
खबरीराम 24 @ शाजापुर (मप्र)
लगभग 35 आपराधिक प्रकरण जिस के नाम पर दर्ज है और 4 मामलों में जो अभी भी फरारी काट रहा है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के सुरेश उर्फ रांका का अवैध निर्माण प्रशासन ने सोमवार को दल बल के साथ जाकर ध्वस्त किया और बलपूर्वक कब्जे में ली गई कृषि भूमि को भी मुक्त कराया गया। कलेक्टर दिनेश जैन के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, एसडीओपी संदीप मालवीय के नेतृत्व में शुजालपुर अनुभाग की तहसील पोलायकलां के ग्राम खडी में सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधिक प्रवृत्ति के सुरेश उर्फ रांका का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कृषि कार्य के लिए पट्टों पर दी गई लगभग 110 बीघा भूमि भी सुरेश के कब्जे से मुक्त कराई।
ग्राम खडी के निवासी सुरेश उर्फ रांका पिता नारायण मालवीय द्वारा ग्राम आबादी में 6 दुकानें और इनकी दूसरी मंजिल पर एक बड़े हॉल का निर्माण कर लिया गया था और इस अवैध भवन में शराब की अवैध बिक्री और बिना अनुमति शराब पिलाने का कार्य किया जाता था, जिसे प्रशासन द्वारा जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमणकर्ता सुरेश उर्फ रांका आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध शाजापुर सहित लगभग 6 जिलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसे 3 बार जिला बदर किया जा चुका है और 2 बार रासुका की कार्रवाई भी इसके विरुद्ध की जा चुकी है। इस व्यक्ति पर लगभग 35 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिनमें से 4 मामलों में ये अभी फरारी काट रहा है। सुरेश उर्फ रांका पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा
पट्टे पर दी गई जमीन पर कर रहा था कब्जा
सुरेश खुद अनुसूचित जाति वर्ग का होने के बाद भी उसके द्वारा अपने ही जाति वर्ग के गरीब लोगों का शोषण कर उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। आरोपी के द्वारा ग्राम खड़ी में अपनी दहशत फैलाकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कृषि कार्य के लिए शासन द्वारा पट्टे के रूप में प्रदान की गई लगभग 110 बीघा कृषि भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया था। इसकी दहशत के चलते पट्टाधारी व्यक्ति ना तो पट्टे की भूमि पर कृषि कर पा रहे थे और ना ही इस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर पा रहे थे। अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को प्रशासन द्वारा तोडऩे पर गरीब पट्टाधारी व्यक्तियों ने भी साहस दिखाया और अब अपने पट्टे की भूमि पर कब्जा लेने को तैयार है। प्रशासन द्वारा समस्त कृषि भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।
आरोपी द्वारा ग्राम के ही एक व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करके बिना अनुमति के लगभग 4000 वर्ग फीट क्षेत्र में पोल्ट्री फॉर्म भी बना लिया था, जिसकी जमीन की कीमत 20 लाख रुपए तथा 10 लाख रुपए का निर्माण कार्य किया गया था, जिसे भी की प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान तोड़ दिया गया। तोड़े गए अवैध भवन और अवैध पोल्ट्री फार्म की कीमत लगभग 67 लाख रुपये है।
आरोपी सुरेश खुद को भीम आर्मी का सदस्य बताकर लोगों को धमकाता था और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग भी करता था। आरोपी पुलिस प्रशासन पर भी पूर्व में 3 बार हमला कर चुका है। इसके द्वारा कच्ची शराब बनाने और बेचने का अवैध व्यापार भी किया जाता था। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से ग्राम और आसपास के क्षेत्र के लोगों तथा पट्टाधारी गरीब वर्ग में हर्ष व्याप्त है।