रामजी का मुकुट चुराया, मिली यह सजा
भगवान श्रीराम के मंदिर में जाकर रामजी, सीताजी और लक्ष्मणजी की प्रतिमा के मुकुट चुराने के मामले में कोर्ट में आरोपियों को सजा सुनार्ई है। आरोपियों ने चोरी किए गए मुकुटों को गलाकर चांदी की सिल्ली बना ली थी, ताकी माल बरामदगी ना हो और वे बच सके, लेकिन पुलिस की जांच में उनकी चोरी पकड़ी गई।
मुकुट गलाकर चांदी की सिल्ली बना ली
खबरीराम 24 डॉट कॉम @ शाजापुर
भगवान के मुकुट चोरी कर उन्हें गलाकर चांदी की सिल्ली बनाने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने दंडित किया है। न्यायालय विष्णु दुबे जेएमएफसी शुजालपुर की ओर से आरोपी रमेशचंद्र पिता लक्ष्मीनारायण सोनी (52) निवासी लौहार मोहल्ला तलेन जिला राजगढ़ को धारा 451, 380 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड तथा आरोपी गोपाल पिता फूलचंद सोनी 21 साल निवासी भीलखेड़ा जिला शाजापुर को धारा 411 एवं धारा 427 भादवि के अतंर्गत दोषी पाते हुए 1 वर्ष और 6 माह के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि 10 फरवरी 2021 को फरियादी द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सुबह करीब 11 बजे दो अज्ञात व्यक्ति ग्राम पेवंची के श्रीराम मंदिर में बैठे थे। काफी देर तक बैठने पर उसके पिताजी नीलमसिंह ने उनसे पूछा कि तुम मंदिर में क्यों बैठे हो तो उन्होने बोले कि हमें पुजारी जी ने मूर्ति के कलर के लिए बुलाया है। इसके बाद नीलमसिंह खेत पर चले गए।
शाम 7 बजे पुजारी और अन्य लोग मंदिर में आरती के लिए गए तो देखा कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता माता के पुराने चांदी के मुकुट गायब हैं। इनकी कीमत करीब 18000 रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान सूचना मिली कि आरोपी रमेश ने मंदिर से राम, लक्ष्मण एवं सीता के मुकुट चुराए थे, जिन्हे आरोपी गोपाल सोनी को 18000 रुपए में बेच दिए। आरोपी गोपाल सोनी द्वारा मुकुटों को गलाकर उनकी चांदी की सिल्ली बनाई गई थी, जो आरोपी गोपाल से जब्त हुई एवं आरोपी रमेश से 13000 रुपए नकद जब्त किए गए। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अजयप्रतापसिंह बुंदेला शुजालपुर द्वारा की गई।
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