शाजापुर: आरटीओ ने दिया सात दिन का समय, फिर कार्रवाई करेंगे या हादसे का इंतजार?
जिला परिवहन विभाग ने स्कूल शुरू होते ही सजगता दिखाते हुए स्कूल बसों के लिए पत्र जारी कर जरूरी निर्देश दे दिए हैं। स्कूल प्रबंधनों को उक्त निर्देशों का पालन करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। दावा है कि अगर इसमें जरा भी कोताही बरती गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे।
नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का दावा
खबरीराम 24 डॉट कॉम @ शाजापुर
हर साल आरटीओ की ओर से जिले के स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन उनका पालन कितना हो रहा है, यह मौके पर जाकर चेक तक नहीं किया जाता। अगर कोई पालक शिकायत करता है या कोई हादसा होता है तो आरटीओ अमला जागृत होता है और कार्रवाई करने निकलता है। हालांकि इस बार आरटीओ एपी श्रीवास्तव यह दावा कर रहे हैं कि १८ जुलाई के बाद जांच अभियान चलाया जाएगा और नियम विरुद्ध बस संचालन करते पाए जाने पर चालक, बस ऑपरेटर और स्कूल संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिले के समस्त स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करें। स्कूल प्रबंधन को सूचना पत्र जारी कर कहा गया कि वे 18 जुलाई तक स्कूल वाहनों के सभी दस्तावेजों पूर्ण करा लें। बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत स्पीड गवर्नर, प्रत्येक स्कूल बस में सुरक्षा के लिए हॉरिजेंटल ग्रिल लगाने, अग्नि शमन यंत्र, बस पर स्कूल का नाम और नंबर, स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी अनिवार्य रूप से चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ स्कूल प्रबंधन को बस के संचालन की जीपीएस के माध्यम से निगरानी करने, जिस स्कूल बस में छात्राओं की संख्या अधिक है उसमें महिला कर्मचारी नियुक्त करने समय-समय पर बस चालकों की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। बसों का परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। ऐसे चालक जिन पर नियमों की अनदेखी करने पर चालानी कार्रवाई हुई है और उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उन्हें स्कूली वाहन चलाने की अनुमति नही रहेगी।
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दुर्घटना होने पर होगा धारा 304 के तहत प्रकरण दर्ज
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराने के लिए आरटीओ ने स्कूल संचालकों को 18 जुलाई तक स्कूली बसों में सभी नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। आरटीओ श्रीवास्तव ने बताया कि 18 जुलाई के बाद जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान यदि कोई स्कूल वाहन नियमों का पालन करता नहीं पाया गया तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि किसी तरह की दुर्घटना होती है तो संबंधित चालक और प्रबंधन के विरुद्ध धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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