महूपुरा की संजेरी फुटवेयर पर मिले चायना डोर के छह गट्टे, दर्ज हो गया केस

कोतवाली पुलिस की कार्यवाही, दुकानदार को चायना डोर विक्रय करते पकडा

महूपुरा की संजेरी फुटवेयर पर मिले चायना डोर के छह गट्टे, दर्ज हो गया केस
महूपुरा की संजेरी फुटवेयर पर मिले चायना डोर के छह गट्टे

खबरीराम 24 डॉट कॉम @ शाजापुर 

कोतवाली पुलिस ने चाइना डोर का अवैध विक्रय करने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है जिसमें कोतवाली पुलिस की टीम ने चाइना डोर की बिक्री की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने महूपुरा चौराहा स्थित संजेरी फुटवेयर की दुकान पर छापा मारा। दुकान के संचालक रईस शेख पिता काले खां (उम्र 36 वर्ष) निवासी डासी रोड, महुपूरा, के पास से छह चाइना डोर के गट्टे बरामद किए गए।

जांच के दौरान पाया गया कि चाइना डोर का धागा अत्यधिक मजबूत और कांच जैसे पदार्थ से युक्त था, जो मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए घातक है। जिला शाजापुर में चाइना डोर के उपयोग, विक्रय और संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसे जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक/रीडर-2/2024/470 दिनांक 25/11/2024 के तहत लागू किया गया है। आरोपी रईस शेख द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए चाइना डोर को विक्रय और संग्रहित किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के कब्जे से जब्त चाइना डोर को विधिवत जमा किया गया है।

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रईस शेख पिता काले खाँ अपनी संजेरी फुटवेयर की दुकान महुपूरा चैराहा के पास से पतंग उड़ाने वाली चायना डोर (धागा) का विक्रय कर रहा है, जिससे जनसामान्य एवं पशु पक्षी का जीवन खतरे में आ सकता है। मुखबिर की सूचना से उनि नवीन बिलावलिया व हमराह स्टाफ एव राहगीर गवाहान लखन पिता देवीलाल सौराष्ट्रीय को अवगत कराकर एवं कार्यवाही हेतु हमराह लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान संजेरी फुटवेयर की दुकान महुपूरा चौराहा के पास पर जाकर देखा तो उक्त दुकान में चायना डोर विक्रय करने के लिए रखी हुई थी जिसके संचालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रईस शेख पिता काले खाँ उम्र 36 वर्ष निवासी डासी रोड महूपुरा का होना बताया। उक्त दुकान की तलाशी लेने पर उसमें कुल छ: चायना डोर के गट्टे रखे मिले। आरोपी रईस शेख का कृत्य धारा 223 बीएनएस के तहत दन्डनिय पाया जाने से आरोपी रईस शेख के कब्जे से छ: चायना डोर के गट्टे को साक्षियों के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरुद्व अपराध क्रमांक 01/2025 धारा 223 बीएनएस का दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैैं। कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई, जो पारदर्शिता और साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई से पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।