लंपी वायरस का खौफ, शाजापुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

देश में 12 राज्यों तेजी से फैल रहे लंपी वायरस का खौफ शाजापुर में भी नजर आ रहा है। इस वायरस से पशुओं को बचाने के लिए शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए पशुओं के परिवहन, पशु मेला और पशुओं के हाट पर आगामी दो माह तक रोक लगा दी है।

लंपी वायरस का खौफ, शाजापुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
शाजापुर शहर में इस तरह बेसहारा मवेशी सडक़ों पर घूमते हैं।

धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी

खबरीराम 24 डॉट कॉम @ SHAJAPUR (MP)

गोवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं को यह वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में लंपी वायरस पैर पसार चुका है। जानकारी के मुताबिक करीब 50 हजार से ज्यादा पशु लंपी वायरस के कारण दम तोड़ चुके हैं। वहीं अब इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। इधर, इस जानलेवा वायरस के खतरे को भांपते हुए जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर दिनेश जैन ने  भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए  जिले में पशुओं के परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट को प्रतिबंधित किया है।

लंपी वायरस स्कीन डिसीज पशुओं की एक विषाणु जनित रोग है, जो कि पाक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है वर्तमान मे शाजापुर जिले में लंपी वायरस के संक्रमण का प्रकोप पशुओं में नही है। उक्त संक्रमण गो वंशीय, भैस वंशीय पशुओं में, मुख्यत: गौवंश में ज्यादा फैलता है।

दो माह तक प्रभावी रहेगा आदेश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने रोग के संक्रमण से जिले के पशुओं को बचाने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोकशांति को बनाये रखने के लिए शाजापुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में पशुओं के परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट को प्रतिबंधित किया है। साथ ही अन्य जिलों एवं राज्यों से शाजापुर जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश 11 सितंबर 2022 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।